अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकान और वाणिज्य संस्थानों में नहीं कर सकेंगे काम
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान (संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दी है। अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में काम नहीं कर सकेंगे। किशोरों के रात्रिकालीन कार्य पर भी रोक लगाई गई है। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें सुरक्षा उपकरण, निजता और कार्यस्थल पर स्वच्छ वातावरण की… Read More
