Loading...

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, लॉरी और एमयूवी की टक्कर में 7 की मौत

कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, लॉरी और एमयूवी की टक्कर में 7 की मौत

Follow us

Share

Karnataka Accident: उत्तर कन्नड़। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गुरुवार तड़के दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक एमयूवी (मल्टी-यूटिलिटी वाहन) और ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई। वहीं, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एमयूवी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर येल्लापुर पुलिस थाने की सीमा में अराबेल घाट खंड के बालगारा क्रॉस के पास हुआ। एमयूवी में चालक सहित 9 लोग सवार थे जो धारवाड़ से धर्मस्थला और चिकमगलूरु घूमने जा रहे थे।

मृतकों की हुई पहचान

सभी मृतक धारवाड़ के निवासी थे। वे बुधवार (8 जुलाई) रात धारवाड़ से एमयूवी में धर्मस्थल और अन्य स्थानों की यात्रा पर निकले थे। यह हादसा सुबह के शुरुआती घंटों में हुआ, जब वे अपनी यात्रा पर थे। मृतकों की पहचान एमयूवी चालक संजय अंगादी (33), बसवराज (48), अभिषेक ईश्वर (28), अक्षय (26), अभिषेक (26) और मंजूनाथ चुलकी (32) के रूप में हुई है। ये सभी धारवाड़ के रहने वाले थे। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि एमयूवी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

घायलों की स्थिति और बचाव कार्य

घायलों में दुर्गाप्पा मदिवाल, चन्नाबसय्या संपगाव और सचिन शामिल हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यल्लापुर पुलिस और हाईवे पेट्रोल कर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और बचाव कार्य शुरू किया। टक्कर के प्रभाव से एमयूवी बुरी तरह से कुचल गई थी, जिसके कारण बचाव कर्मियों को शवों को निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि वाहन चालक एक खाद्य आपूर्ति मंच के साथ अंशकालिक डिलीवरी कर्मचारी के रूप में काम करता था। पुलिस ने बताया कि चालक संजीव वाहन को कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था तथा इसी बीच वाहन सड़क के बिल्कुल दाहिने हिस्से की ओर चला गया और अंकोला की ओर से आ रही लॉरी से टकरा गया।

Advertisement

कई धाराओं में मामला दर्ज

घायल उत्तरजीवी शिवराज द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही या लापरवाही से वाहन चलाना), 125(2) (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य – गंभीर चोट) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना) के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

Disclaimer

Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.

Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।