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समलैंगिक विवाह पर याचिका खारिज

Jaipur

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नई दिल्ली। विवाह की कानूनी मान्यता से इन्कार पर पुनर्विचार की उम्मीद लगाए बैठे समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग ठुकराने वाले फैसले पर गुरुवार को एक फिर से मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 17 अक्टूबर 2023 के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें फैसले मे कोई भी कानूनी खामी नजर नहीं आती, इसलिए उस फैसले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि बहुमत के फैसले में रिकॉर्ड पर कोई गलती नहीं पाई गई। ऐसे में इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है। संविधान पीठ ने अक्टूबर, 2023 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था। साथ ही शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ठुकराने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी।

 

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