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32 साल पुरानी शादी का THE END, उमर अब्दुल्ला और पायल में हुआ तलाक

32 साल पुरानी शादी का THE END, उमर अब्दुल्ला और पायल में हुआ तलाक

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Omar Abdullah Divorce Case : नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के तलाक को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही करीब 32 साल पुराना वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से समाप्त हो गया। दोनों पिछले कई वर्षों से अलग रह रहे थे और अब आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि वे अपने सभी वैवाहिक विवादों को आपसी सहमति से सुलझा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे विवाह को आगे जारी नहीं रखना चाहते और सम्मानजनक तरीके से अपने रिश्ते का अंत करना चाहते हैं। इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को दोनों की सहमति को स्वीकार करते हुए तलाक को मंजूरी दे दी। दोनों की शादी 32 साल पहले पहले हुई थी। वे 2011 से अलग रह रहे थे।

उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी

यह मामला उस समय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जब उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी शादी समाप्त करने की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और अंततः आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का फैसला सामने आया।

ओबेरॉय होटल में हुई थी मुलाकात

बताया जाता है कि उमर अब्दुल्ला और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी, जहां दोनों पेशेवर रूप से जुड़े थे। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। इस दंपति के दो बेटे हैं, जो अब वयस्क हो चुके हैं। उमर और पायल की मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में काम करने के दौरान हुई थी। उन दोनों के दो बेटे हैं, जिनके नाम जहीर और जमीर हैं। सीनीयर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच को बताया कि दोनों ने इस महीने की शुरुआत में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शादी को भंग करने के लिए आवेदन दायर किया था।

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300 करोड़ की एलिमनी मांगने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को एकसाथ बैठकर मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष गंभीरता दिखाएंगे और मामला सुलझ जाएगा। सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला के वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि पायल तलाक नहीं देना चाहतीं और 300 करोड़ की एलिमनी की मांग कर रही हैं।

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