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सांचौर पुलिस शराब तस्करी व देर रात शराब बिक्री को लेकर सख्त

सांचौर

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आईपीएस अधिकारी ने जारी की सख्त गाइडलाइन

मोहम्मद अब्बास

सांचौर, (रॉयल पत्रिका)। एक ओर जहां राज्य सरकार नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में कदम बढ़ा रही है, वहीं सांचौर पुलिस भी अब क्षेत्र को नशे से मुक्त करने के लिए पुरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित शराब कारोबार पर नकेल कसने के लिए मोर्चा खोल दिया है। विशेष रूप से रात 8 बजे के बाद शराब बेचने वालों व तस्करी में संलिप्त लोगों के खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने इस संबंध में पूरी रणनीति तैयार कर दी है। और कार्रवाई की शुरूआत भी कर दी गई है। सहायक पुलिस अधीक्षक काम्बले शरण गोपीनाथ ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि सांचौर और चितलवाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर अपराधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अवैध मादक पदार्थो की तस्करी व शराब बिक्री करने वालों की गतिविधियों पर पैनी नजर है, ताकि क्षेत्र में नशा कारोबार पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। पुलिस एएसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने सभी गोदाम संचालकों, शराब ठेका संचालको व शराब कारोबारियों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि वैध कागजात रखना अनिवार्य है। कभी भी जॉच की जा सकती है। दुकान संचालन का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक है। शराब खरीद कर शराब ठेके के पास बैठकर पीना हंगामा करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, ऐसे में सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रात में खिड़की से शराब बेचना भी पूर्णतः वर्जित है। गुजरात सीमा में शराब तस्करी करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सीमा क्षेत्र विशेष निगरानी में है। पुलिस की चेतावनी अब लापरवाही नहीं चलेगी। एएसपी कांबले शरण गोपीनाथ ने कहा कि जो भी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करेगा, उस के खिलाफ मंदिरा अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट सहित कठोर धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। सांचौर पुलिस की इस मुहिम से नशे के खिलाफ जन चेतना भी बढ़ रही है और आमजन से भी अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की जानकारी तुरन्त पुलिस को दें।

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