झालावाड़ भूमि विकास बैंक के अधिकारियों पर आदेशो की अवेहलना करने का आरोप
फिरोज खान वारसी
झालावाड़, (रॉयल पत्रिका)। सचिव भूमि विकास बैंक द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना आरटीआई कार्यकर्ता श्रीनाथ नरसल ने मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर को ज्ञापन भेज कर झालावाड़ सहकारी भूमि विकास बैंक में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने हेतु प्रभावी कार्य करने का अनुरोध किया था। ज्ञापन में उल्लेख किया था कि राजस्थान सरकार ने 19 जनवरी 2006 को राजस्थान राजपत्र भाग 1(ख) में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक प्राधिकारियों की सूचना प्रकाशित की थी उसमें प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक का नाम क्रमांक 203 पर दर्ज है तथा इस नोटिफिकेशन का आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 झालावाड़ सरकारी भूमि विकास बैंक पर भी लागू होता है। लेकिन बैंक के सचिव ने 19 जनवरी 2006 को जारी नोटिफिकेशन व सहकारी विभाग जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रो का उल्लंघन कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करा कर कानून की धज्जियां उड़ायी हैं। ज्ञापन में नरसल ने यह भी अनुरोध किया है की बैंक के सचिव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बावजूद सूचना उपलब्ध कराने से इनकार करना कानून व संविधान के अनुरूप नहीं है। बैंक द्वारा कानून के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध करना अनुच्छेद 19 (एक) (ए) के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है। नरसल ने ज्ञापन के अंत में लिखा है कि भूमि विकास बैंक में वित्तीय अनिमितताएं बाहर लाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को प्रभावी ढंग से लागू करने व आदेश की पालना की समीक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। ज्ञापन की प्रति नरसल ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार व प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार जयपुर को भी दी थी। शासन उप सचिव प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर के उप प्रमुख शासन सचिव ने प्रमुख शासन सहकारिता जयपुर को 7 मई 2025 को ज्ञापन पर कार्रवाई करने हेतु लिखा था। ज्ञापन पर कार्यवाई करते हुए उप शासन सहकारिता राजस्थान जयपुर ने 16 मई 2025 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार( प्रथम) सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को ज्ञापन पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना में क्रमांक 201 पर केन्द्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड व क्रमांक 202 पर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के भी नाम दर्ज है, लेकिन यहां के अधिकारी भी सूचना नहीं दे रहे हैं जो एक गंभीर मामला है।
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