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जयपुर में ई-रिक्शा के लिए नए नियम, 1 अगस्त से बिना इसके नहीं चला सकेंगे चालक

जयपुर में ई-रिक्शा के लिए नए नियम, 1 अगस्त से बिना इसके नहीं चला सकेंगे चालक

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Jaipur E-Rickshaw QR Code Rules : जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ई-रिक्शा संचालन को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आगामी 1 अगस्त से शहर में ई-रिक्शा QR कोड डिजिटल मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। इस नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक ई-रिक्शा का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा और उसे एक विशेष QR कोड तथा कलर कोड जारी किया जाएगा। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना, अवैध संचालन पर रोक लगाना और यात्रियों को सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना है।

एसीपी (ट्रैफिक) प्रदीप मोहन शर्मा के पर्यवेक्षण और डीसीपी (ट्रैफिक) योगेश गोयल के निर्देशन में यातायात पुलिस यह व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे। इस योजना में शहर को अलग-अलग जोन में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक जोन में निर्धारित संख्या में ही ई-रिक्शा संचालित किए जाएंगे, ताकि सड़कों पर अनावश्यक भीड़ कम हो और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनी रहे।

31 दिन तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे

ई-रिक्शा मालिक और ड्राइवर 1 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट, ‘erickshawjaipur’ एंड्रॉयड ऐप, ई-मित्र केंद्र अथवा अजमेरी गेट स्थित यातायात पुलिस नियंत्रण कक्ष के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।

पासपोर्ट साइज फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होंगे

पंजीकरण के लिए वाहन की आरसी (RC), वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, इंश्योरेंस (बीमा), ड्राइवर का पासपोर्ट साइज फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होंगे। दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद सफल आवेदकों के मोबाइल पर एसएमएस (SMS) भेजा जाएगा। सफल पंजीकरण के बाद चालक को 15 दिनों के भीतर क्यूआर कोड स्टिकर प्राप्त करना होगा। निर्धारित समय में स्टिकर नहीं लेने पर जोन का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

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पुलिस ने मॉनिटरिंग सेल का गठन किया

15 सितंबर से बिना पंजीकरण संचालित होने वाले ई-रिक्शों तथा निर्धारित जोन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए यातायात पुलिस ने एक विशेष मॉनिटरिंग सेल का गठन किया है। यातायात पुलिस ने सभी ई-रिक्शा चालकों और मालिकों से निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 9833390286 और 9119171469 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

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