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जयपुर के वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर! मॉडीफाइड वाहनों पर कसेगा शिकंजा, नियमों से छेड़छाड़ करने वाले गाड़ियों से वसूलेंगे जुर्माना

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जयपुर। अगर आपके पास भी चार पहिया वाहन है और उसे आपने  मॉडीफाइड करवा रखा है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। राजधानी जयपुर में मॉडीफाइड और नियमों के विपरीत चल रहे वाहनों के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशन में परिवहन विभाग और पुलिस विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार, परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने राजस्थान में मॉडीफाइड और नियम विरुद्ध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में जयपुर में यह संयुक्त अभियान शुरू किया जा रहा है।

परिवहन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी कार्रवाई

आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस अभियान के दौरान परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमें कार्रवाई करेंगी। इस अभियान के तहत बिना नंबर प्लेट, मॉडीफाइड वाहन, नियम विरुद्ध अल्टरेशन, लाल और नीली पट्टियों के दुरुपयोग सहित मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपील की है कि वे वाहन मालिकों गाड़ियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें। साथ ही किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन न करें, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि नियमों के विपरीत पाए जाने वाले वाहनों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा।

सभी प्रमुख टोल प्लाजा और प्रवेश मार्गों पर होगी जांच

राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया- अभियान के तहत जयपुर के आसपास स्थित सभी प्रमुख टोल प्लाजा, राष्ट्रीय राजमार्गों और शहर में प्रवेश करने वाले मार्गों पर वाहनों की जांच की जाएगी। विशेष रूप से ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जाएगा, जिनमें अवैध मॉडीफिकेशन कराए गए हैं या जिनकी पहचान संबंधी जानकारी छिपाई गई है। उन्होंने बताया- कई ड्राइवर नंबर प्लेट हटाकर, फैंसी नंबर प्लेट लगाकर, साइलेंसर में बदलाव कर, अतिरिक्त लाइटें लगाकर या गाड़ी की मूल संरचना में परिवर्तन कर नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे सभी मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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लाल-नीली पट्टियों और VIP पहचान के दुरुपयोग पर भी नजर

अभियान के दौरान वाहनों पर लगी लाल और नीली पट्टियों, फर्जी पदनाम, अवैध हूटर, फ्लैशर लाइट और वीआईपी पहचान के दुरुपयोग की भी जांच की जाएगी। बिना अधिकृत अनुमति ऐसे चिह्न का उपयोग करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ चालान और जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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