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1 मई से शुरू हुई एकमुश्त समाधान योजना, 30 सितंबर तक मिलेगा लाभ

Jaipur

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  • अल्पसंख्यक वित्त निगम के बकायेदारों को राहत, ब्याज और पेनल्टी पर 100% छूट

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। राज्य सरकार की ओर से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (आरएमएफडीसीसी) के ऋणियों को राहत प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इसका प्रथम चरण 01 मई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025-26 में हुई थी। जिसकी पालना में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरएमएफडीसीसी की ओर से वितरित ऋण, जो 31 मार्च 2024 तक ओवरड्यू हो गए है। उन्हें 30 सितम्बर 2025 तक समस्त बकाया, अतिदेय मूलधन एकमुश्त जमा करवाने पर साधारण एवं दंडनीय ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं योजना में आवेदन
योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए ऋणी, सह आवेदक-जमानतदार की ओर से निर्धारित प्रपत्र में 1 मई से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त बकाया अतिदेय मूलधन के एकमुश्त भुगतान की रसीद जमा करवानी होगी। इससे ब्याज और पेनेल्टी पर छूट दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट या जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।

नहीं तो होगी वसूली की कार्रवाई
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक सिद्ध ने बताया कि उन 31 मार्च 2024 तक पूर्ण ऋण वाले ऋणियों, सह आवेदनकर्ताओं और जमानतदारों से अपील है कि निर्धारित अवधि में अपनी बकाया मूलधन राशि का भुगतान कर योजना का फॉयदा ले सकते हैं। इसमें राशि पर लगने वाले साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में शत प्रतिशत की छूट का ऋणी लाभ ले सकते हैं। निर्धारित समयावधि में इस योजना का लाभ नहीं लेने पर बाद में नियमानुसार ऋणी के अलावा जमानतदार से भी ऋण, ब्याज और दंडनीय ब्याज वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी

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