पब्लिक वाई-फाई का उपयोग वित्तीय लेनदेन में न करें
जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। मुख्य सचिवों के तृतीय राष्ट्रीय सम्मेलन में ’साइबर सुरक्षा- उभरती चुनौतियां’ विषय पर पर देशभर में साइबर स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए जनजागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया था। राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस सम्बंध में जारी गाइडलान के अनुसार बैंकिंग लेनदेन, व्यापारिक अकाउंट, ईमेल आदि उपयोग करते समय पब्लिक वाई-फाई का उपयोग करने से बचें। वर्चुअल, प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग करें, खुले हुए वाई-फाई नेटवर्क से अपनी डिवाइस को ऑटो कनेक्ट करने का ऑप्शन ऑफ रखें, फायरवाल और एंटी वायरस का उपयोग करें और सुरक्षित ट्रांजेक्शन के लिए पब्लिक वाई-फाई की जगह अपने मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करें। https:// से शुरू होने वाली वेबसाइट को ही काम में लें। कोई विज्ञापन संदिग्ध लगे तो इसकी सूचना https://www-cybercrime-gov-in/ या टोल फ्री 1930 पर दें। जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रामाणिक ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ़्टवेयर का उपयोग करें। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। एंटी-वायरस और एंटी-मैलवेयर समाधान स्थापित करें। अपने एंटी-वायरस और एंटी-मैलवेयर समाधान को अपडेट रखें, मजबूत लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करें और उन्हें समय-समय पर बदलें। अपनी महत्वपूर्ण फ़ाइलों और डेटा का नियमित रूप से बैकअप लें। हार्डवेयर विफलता या साइबर हमलों जैसी घटनाओं के मामले में बैकअप होने से महत्वपूर्ण जानकारी बहाल करने में मदद मिल सकती है। आपदा की स्थिति में डेटा के नुकसान से बचने के लिए महत्वपूर्ण डेटा की कई प्रतियाँ विभिन्न स्थानों पर रखें। अपने बैकअप का समय-समय पर परीक्षण और सत्यापन करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब आवश्यक हो, तो उनका पुनर्स्थापन के लिए उपयोग किया जा सके।
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