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सार्वजनिक कार्यक्रमों में वंदेमातरम अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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कोर्ट ने कहाः जब इसके लिए सजा होने लगेगी, तब विचार करेंगे, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राष्ट्रीय गीत ‘बंदे मातरम’ गाने को लेकर गृह मंत्रालय के सर्क्युलर के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक प्लेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जारी यह निर्देश अनिवार्य नहीं है। सर्कुलर को चुनौती देने वाली याचिका समय से पहले दायर की गई है। मामला सीजेआई सूर्यकांत जस्टिस जॉयमाल्या बागनी और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच में था।

बेंच ने कहा कि गृह मंत्रालय की एडवाइजरी में वदेमातरम न गाने – पर किसी भी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। बेंच ने कहा कि ये दिशानिर्देश केवल एक प्रोटोकॉल है और इनका पालन करना अनिवार्य नहीं है। जब याचिकाकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, या फिर उसके लिए गाना अनिवार्य किया जाएगा, तब हम इन सब बातों पर ध्यान देंगे। अदालत मुहम्मद सईद पूरी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई ने कहा कि हमें बह नोटिस दिखाइए जिसमें आपको राष्ट्र‌गान बजाने के लिए‌ मजबूर किया गया है। आप एक स्कूल चलाते हैं, हमें यह भी नहीं जानते I

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