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07 साल पुराने बीएस-4 व यूरो-2 वाहनों का संचालन रोकने का मामला

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  • हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के आदेश पर रोक लगाकर मांगा जवाब

जयपुर, (रॉयल पत्रिका)। एनसीआर में 10 साल तक के डीजल वाहनों को चलाने की अनुमति होने के बावजूद एनसीआर के भरतपुर क्षेत्र में 07 साल पुराने बीएस-04 और यूरो-02 वाहनों का संचालन रोकने और केवल बीएस-06 व यूरो-04 वाहनों का ही संचालन करने की अनुमति देने के परिवहन विभाग के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अनिल उपमन की बेंच ने अंतरिम रोक लगाकर परिवहन आयुक्त, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एनसीआर सचिव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण भरतपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस संबंध में मॉर्डन स्कूल व अन्य ने याचिकाए दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि संस्थानों ने स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के आवागमन के लिए 2019 में बस खरीद कर उसका भरतपुर आरटीओ से रूट परमिट लिया था। रूट परमिट की अवधि पूरी होने पर आरटीओ ने उनका नवीनीकरण प्रार्थना पत्र खारिज कर बीएस-6 व यूरो-4 वाहन ही संचालित करने को कहा। जबकि एनजीटी ने 7 अप्रैल, 2015 को दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का संचालन नहीं करने को कहा था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति हैं। याचिकाकर्ताओं के खरीदे हुए इन वाहनों को 10 साल नहीं हुए हैं। उपरोक्त आदेशों को देखते हुए ही डीजल वाहनों की खरीद की थी।

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