बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर ने अधिकरियों को दिए आवश्यक निर्देश
- बाल विवाह एवं रोकथाम पोस्टर का किया विमोचन
पाली, (रॉयल पत्रिका)। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देशों के अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम को लेकर जिला कलक्टर एल एन मंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही उन्होंने बाल विवाह रोकथाम पोस्टर का विमोचन किया। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने बाल विवाह रोकथाम के लिए विभागीय अधिकारियों व अधीनस्थ कार्मिको को सतर्क रहते हुए सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम व तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी विशेष रूप से पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम सेवक, ए.एन.एम. जी.एन.एम. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को भी पाबन्द करें। उन्होंने शिक्षा विभाग को जागरूकता रैली निकालने एवं बच्चों को प्रार्थना सभा मे बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सा, पंचायती राज, महिला अधिकारिता, पुलिस एवं अन्य विभागों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम उम्र के विवाह करना गैर-जमानती अपराध घोषित किया गया है। उन्होंने बाल विवाह रोकथाम के लिए राजकीय अधिकारी व कार्मिको एवं सभी का दायित्व बनता है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग अश्विन के पंवार ने बताया कि बाल विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदारों, बाल विवाह में शामिल होने वाले बारातियों, विवाह में भोजन बनाने वाले हलवाईयों, बाल विवाह में टैण्ट, शामियाना लगाने वालों, विवाह करवाने वाले पण्डित, बाल विवाह में शामिल होने वाले बैण्ड-बाजे, साउण्ड वालों, फोटोग्राफर एवं निमंत्रण पत्र छापने वालों पर 2 वर्ष की सजा एवं कड़ा जुर्माना लगाया जाना है। यदि किसी बच्चे का जबरदस्ती बाल-विवाह किया जा रहा है तो उसकी सूचना चाइल्ड हैल्प लाईन नम्बर 1098 पर देवें। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ बजरंग सिंह, उपखण्ड अधिकारी विमलेंद्र राणावत, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज, तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल समेत जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
Disclaimer
Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.
Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।
