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‘आप पिछली गलती से क्या सीखा…’, सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक में केंद्र, NTA और CBI से मांगा जवाब

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NEET UG 2026: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एजेंसी ने पिछले साल सामने आए पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से इस मामले में जवाब मांगा है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा गुरुवार तक दाखिल करे। अदालत ने कहा कि पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA), यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) और मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

FAIMA की याचिका में मांगें

NEET-UG कराने के लिए NTA की जगह एक मजबूत और स्वायत्त व्यवस्था बनाई जाए या फिर इसकी पूरी संरचना बदली जाए। क्योंकि बार-बार पेपर लीक होने से 22.7 लाख से ज्यादा छात्रों के मौलिक अधिकारों पर सीधा असर पड़ा है। नई संस्था बनने तक एक हाई-पावर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, जो दोबारा परीक्षा की निगरानी करे। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को चेयरमैन बनाया जाए, साथ ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट को शामिल किया जाए, ताकि पेपर लीक से रोका जाए। वहीं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि NTA को मौजूदा व्यवस्था को भंग किया जाए। वहीं नई राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाई जाए।

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3 मई को हुई थी परीक्षा, बाद में रद्द हो गई

NEET-UG परीक्षा 3 मई को देश के 551 शहरों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित हुई थी। इसमें करीब 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। NTA के अनुसार 7 मई की शाम परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना मिली थी। इसके बाद मामला केंद्रीय एजेंसियों को सौंपा गया। 12 मई को परीक्षा रद्द की गई और री-एग्जाम का फैसला लिया गया। 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और NTA ने NEET री-एग्जाम की तारीख 21 मई को होने का ऐलान किया।

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