आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को झटका:
दो पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा
रामपुर कोर्ट का फैसला — 50 हजार का जुर्माना भी लगा
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट रखने से जुड़े एक मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने 7 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था। बीजेपी के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोप: अब्दुल्ला आज़म पर दो अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल करके दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप था।
गंभीर धाराओं में हुए दोषी
उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चला और उन्हें दोषी पाया गया:
-
धारा 420: धोखाधड़ी
-
धारा 467: मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी
-
धारा 468: धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी
-
धारा 471: जाली दस्तावेज़ का उपयोग करना
इसी मामले में रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।
पहले से ही जेल में हैं आज़म और अब्दुल्ला
अब्दुल्ला आज़म को यह सज़ा तब मिली है, जब वह पहले से ही अपने पिता आज़म खान के साथ रामपुर की जिला जेल में बंद हैं। पिता-पुत्र दोनों दो पैन कार्ड (Dual PAN Card) के मामले में कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद जेल में कैद हैं। पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आज़म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई।
Disclaimer
Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.
Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।
