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वक्फ परिपत्र मामले में पीआइएल खारिज

Jaipur

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बेंगलूरु (रॉयल पत्रिका)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया जिसमें किसानों की भूमि को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने की म्यूटेशन प्रक्रिया रोकने के लिए जारी परिपत्र पर रोक लगाने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस केवी अरविंद की बेंच ने कहा कि यह पीआइएल अस्पष्ट और मुख्य रूप से प्रचार के लिए है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के निर्देशों को केवल सार्वजनिक हित के संबंध में ही देखा जा सकता है ।

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