Loading...

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा… खोने या डैमेज होने पर देना होगा ज्यादा शुल्क, 14 साल बाद हुआ बदलाव

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा… खोने या डैमेज होने पर देना होगा ज्यादा शुल्क, 14 साल बाद हुआ बदलाव

Follow us

Share

Passport Fee Hike India 2026 : नई दिल्ली। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट को री-इश्यू कराने की योजना बना रहे हैं, तो 1 जुलाई से आपको ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें पासपोर्ट नियम, 1980 में संशोधन के बाद लागू होंगी। केंद्र सरकार ने नई फीस को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। करीब 14 साल बाद पासपोर्ट शुल्क में यह बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले वर्ष 2012 में फीस में संशोधन हुआ था।

नई व्यवस्था के तहत 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। वहीं, तत्काल सेवा के लिए अब 3,500 रुपए की जगह 5,000 रुपए देने होंगे। वहीं 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा तत्काल पासपोर्ट की फीस 4,000 से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी।

यह खबर भी पढ़ें :- NCERT का नया सिलेबस, 9वीं की किताब से संविधान प्रस्तावना गायब और ‘इमरजेंसी’ की एंट्री

पासपोर्ट खोने या डैमेज होने पर लगेगा सबसे बड़ा चार्ज

अगर पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया पासपोर्ट बनवाने पर पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। 36 पन्नों के रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य प्रक्रिया में 5,000 रुपए और तत्काल सेवा में 7,500 रुपए फीस लगेगी। वहीं, 60 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 6,000 रुपए और तत्काल शुल्क 8,500 रुपए तय किया गया है।

यह खबर भी पढ़ें :- भारतीय होने का सबूत क्या है? पासपोर्ट बहस के बाद नागरिकता पर छिड़ी बहस

बच्चों के रिप्लेसमेंट के लिए भी अलग नियम

नाबालिग आवेदकों के मामले में भी यदि 36 पन्नों का पासपोर्ट खो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो उसे बदलवाने के लिए नॉर्मल कैटेगरी में 4,250 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का खोया हुआ पासपोर्ट तत्काल सर्विस के जरिए जल्द से जल्द बनवाना चाहते हैं, तो उन्हें 6,750 रुपए की फीस चुकानी होगी।

Advertisement

पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं

फीस बढ़ाने के साथ ही सरकार ने नियमों में वैलिडिटी की स्थिति को भी स्पष्ट किया है। वयस्क आवेदकों के लिए जारी किए गए पासपोर्ट की वैधता पहले की तरह ही अधिकतम 10 साल तक रहेगी। वहीं, नाबालिगों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट की वैलिडिटी 5 साल या उनके 18 साल की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) मान्य रहेगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

Disclaimer

Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.

Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।