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65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची वेबसाइट और BLO कार्यालयों पर प्रकाशित करने का आदेश

नई दिल्ली

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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों की पूरी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है।  कोर्ट ने आदेश दिया कि यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सभी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कार्यालयों के बाहर प्रदर्शित की जाए। इसके साथ ही, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को इस सूची की जांच करने की जानकारी दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। यह फैसला बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद उठे विवादों के बीच आया है, जिसमें कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की थीं।

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