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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में जिले के पात्र विशेष योग्यजन 15 मई तक करें ऑनलाइन आवेदन

Jaipur

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सवाई माधोपुर, (रॉयल पत्रिका)। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष 2025 हेतु विशेष योग्यजन 15 मई, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मीना आर्य ने बताया कि जिले के दिव्यांग छात्र-छात्रा एवं दिव्यांग युवा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना वर्ष-2025 के तहत आवेदन कर सकते हैं। जिले के इच्छुक विशेष योग्यजन जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की चलन निःशक्तता रखते है केवल वे ही विशेष योग्यजन अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर निर्धारित प्रपत्र में 15 मई 2025 तक एसएसओं पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in “एसजेएमएस डीएसएपी” आईकन के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन पीपीओ/पेंशन पीपीओ के अभाव में आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय 2 लाख से कम), आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु का प्रमाण पत्र (6 माह से अधिक पुराना मान्य नहीं)/निःशक्तता प्रमाण पत्र/नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (गत 8 वर्षां) में भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना में मोट्राईज्ड ट्राई साईकिल/स्कूटी वाहन प्राप्त नहीं करने का शपथ पत्र), ड्राईविंग लाईसेंस, दिव्यांगता प्रदर्शित करते हुए फोटो संलग्न करना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यालय एवं विभागीय दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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