Loading...

फर्जी दस्तावेजों के मामले में चूरू विधायक हरलाल सहारण ‌के खिलाफ आरोप तय

Jaipur

Follow us

Share

मोहम्मद अली पठान

चूरू/सरदारशहर, (रॉयल पत्रिका)। एसीजेएम कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के मामले में चूरू विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ आरोप तय कर विचारण प्रक्रिया शुरू की है। हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2019 में चुनाव नामांकन के दौरान 10वीं कक्षा का फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चुनाव लड़ने – के मामले में सहारण के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को लेकर दायर स्थगन याचिका व सभी लंबित याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं।हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को दिए अपने आदेश में निचली अदालत के उस निर्णय को बरकरार रखा है, जिसमें सहारण के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 193 व 120बी में चुनाव में फर्जी दस्तावेज का 2019 में दर्ज हुआ था मामला हरलाल सहारण के खिलाफ 25 जनवरी 2019 को चिमनाराम ने जरिये इस्तगासे नामांकन के दौरान फर्जी दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ने का मामला दर्ज करवाया था। आरोप लगाया कि जनवरी 2015 के चूरू जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र 16 से जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन हेतु पेश नोमिनेशन फार्म में 10 वीं पास का प्रमाण पत्र लगाया है, जिसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से 2010 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण लिखा है जो फर्जी व कूटरचित है।प्रसंज्ञान लिया गया था। अब इसमें एसीजेएम कोर्ट, सरदारशहर ने आरोप तय कर विचारण प्रक्रिया को शुरू किया और आगामी पेशी 30 जून को गवाहों को तलब किया है। एसीजेएम कोर्ट, सरदारशहर ने प्रथम दृष्टया यह माना कि आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के जरिए चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया गया और सदोष लाभ प्राप्त किया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अपराध न केवल किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, बल्कि पूरे समाज व लोकतांत्रिक प्रणाली के खिलाफ है। इस आदेश के बाद अब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा आगे बढ़ेगा। आगे क्या इस मामले में चूरू विधायक सहारण अब एसीजेएम कोर्ट, सरदारशहर द्वारा तय किए गए आरोप के खिलाफ एडीजे कोर्ट,सरदारशहर में चुनौती दे सकते हैं। एडीजे कोर्ट, सरदारशहर में ये अपील खारिज होने पर हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

Disclaimer

Royal Patrika is an independent news portal and weekly newspaper. Content is published for informational purposes only. Royal Patrika does not take responsibility for errors, omissions, or actions taken based on published information.

Royal Patrika एक स्वतंत्र समाचार पोर्टल और साप्ताहिक समाचार पत्र है। यहां प्रकाशित सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य से है। प्रकाशित जानकारी के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय, त्रुटि या नुकसान के लिए Royal Patrika जिम्मेदार नहीं होगा।