माता-पिता की मंजूरी से ही सोशल मीडिया पर अकाउंट खुल पाएगा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए माता-पिता की मंजूरी जरूरी करने जा रही है। डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में कहा गया कि बच्चों के डेटा इस्तेमाल करने से पहले कंपनियों को माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी। नया प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो कंपनियां बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर नहीं कर सकेंगी जब तक माता पिता की मंजूरी न मिल जाए। यह ड्राफ्ट डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के तहत आया है। इसमें लोगों की मंजूरी, डेटा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों और अधिकारियों के काम करने के तरीके के बारे में बताया गया है। इसमें नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा होगी, यह नहीं बताया गया है। हालाकि, एक्ट के तहत डेटा का गलत इस्तेमाल करने वाली कंपनियों पर 250 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार ने लोगों से 18 फरवरी, 2025 तक माईजीओवी वेबसाइट पर सुझाव और आपत्तियां देने को कहा है।
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