दी बार एसोसिएशन वक्फ जयपुर वक़्फ़ जायदादों के रजिस्ट्रेशन में मदद करेगी
ज़रूरतमन्द वक़्फ़ कमेटियां कर सकती हैं संपर्क
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। वक़्फ़ जायदादों की वेब पोर्टल पर मैपिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर आ रही दिक्कतों को देखते हुए ‘दी बार एसोसिएशन वक़्फ़ जयपुर’ ने एक सराहनीय पहल की है। एसोसिएशन ने नि:शुल्क कैम्प आयोजित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत?
संशोधित वक़्फ़ अधिनियम 2025 की धारा 3(ख) के तहत वक़्फ़ जायदाद की वेब पोर्टल पर मैपिंग की आखिरी तारीख 6 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। समय सीमा समाप्त होने के कारण वक़्फ़ जायदाद के स्थानीय मुतवल्ली और कमेटियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नि:शुल्क कैम्प और अवधि विस्तार याचिका
इस समस्या के समाधान के लिए दी बार एसोसिएशन वक़्फ़ जयपुर ने दो प्रमुख कदम उठाए हैं:
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याचिका दायर करना: राजस्थान वक़्फ़ अधिकरण, जयपुर में अवधि विस्तार (Deadline Extension) हेतु याचिका दायर की जाएगी।
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फ्री कैम्प: वक़्फ़ जायदाद के मुतवल्ली या स्थानीय कमेटी सदर अपनी जायदाद को पोर्टल पर मैप कराने के लिए अवधि विस्तार याचिका हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस कैम्प में आ सकते हैं।
पदाधिकारियों ने क्या कहा?
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अब्दुल वाहिद नकवी (एडवोकेट): उन्होंने बताया कि उनकी संस्था वक़्फ़ जायदाद के प्रशासक की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। इस कैम्प के माध्यम से वे मुतवल्लियों को वेब पोर्टल पर मैपिंग कराने में पूरी मदद करेंगे।
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मोहम्मद असलम खान (महासचिव, एडवोकेट): उन्होंने आश्वासन दिया कि वक्फ बार एसोसिएशन जयपुर सभी कार्य नि:शुल्क करेगी और वक्फ जायदाद के मालिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
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