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शेख हसीना को फांसी के बाद 21 साल जेल की भी सजा

ढाका

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बांग्लादेश कोर्ट ने जमीन घोटाले में माना दोषी, बेटा-बेटी को भी हुई सजा

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक और बड़ा फैसला आया है। मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाए जाने के बाद, अब उन्हें भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मामलों में प्रत्येक में सात साल की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर उन्हें 21 साल जेल की सजा मिली है।

ढाका स्पेशल जज कोर्ट का फैसला

ढाका के स्पेशल जज कोर्ट-5 ने गुरुवार, 27 नवंबर को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

  • पारिवारिक सजा: शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय और बेटी साइमा वाजेद पुतुल को भी तीन मामलों में से एक में पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है।

  • मामला: एंटी करप्शन कमिशन (ACC) ने जमीनों के आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार को लेकर शेख हसीना पर जनवरी में छह अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।

अन्य आरोपियों का क्या हुआ?

बांग्लादेशी प्रमुख अखबार ‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना और उनके बच्चों के अलावा इन मामलों में अन्य आरोपी भी शामिल थे।

  • 20 अन्य आरोपियों में से 19 को अलग-अलग जेल की सजा मिली है।

  • एक आरोपी को तीनों मामलों में बरी कर दिया गया।

कड़ी सुरक्षा के बीच आया फैसला

इस हाई-प्रोफाइल फैसले से पहले ढाका में सेशन कोर्ट के एंट्री गेट पर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। अतिरिक्त पुलिस चौकियों के साथ-साथ व्यवस्था बनाए रखने के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के जवानों को भी तैनात किया गया था।

पहले मिल चुकी है मौत की सजा

गौरतलब है कि इससे पहले 17 नवंबर को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई थी। अब भ्रष्टाचार के मामलों में मिली यह सजा उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही है।

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