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जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का किया भंडाफोड़

जयपुर

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अवैध गैस रिफिलिंग नेटवर्क का किया भंडाफोड़

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480 सिलेंडर, 6 पिकअप, रिफिलिंग मशीनें की जब्त, 9 आरोपी गिरफ्तार

 

ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बड़ी कार्रवाई

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। जिला रसद अधिकारी (DRO) जयपुर प्रथम ने जिला कलक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर ऑपरेशन प्रवर्तन के तहत बुधवार 19 नवंबर को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रियव्रत सिंह चारण ने बताया कि तीन विशेष सतर्कता दलों ने जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी।

तीनों कार्रवाइयों का कुल परिणाम:

  • जब्त: 480 सिलेंडर, 6 पिकअप, 5 रिफिलिंग मशीनें।

  • गिरफ्तार: 9 आरोपी।

अलग-अलग स्थानों पर दबिश

डीआरओ चारण के नेतृत्व में की गई कार्रवाई के लिए तीन दल बनाए गए थे।

दल ‘ए’ की कार्रवाई (प्रताप नगर)

  • स्थान: प्रताप नगर सेक्टर 16-17 नाले की पुलिया।

  • जब्त: कुल 107 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप, 4 रिफिलिंग मशीन, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 1 रजिस्टर तथा 1 पेटीएम मशीन।

  • गिरफ्तार: 1 व्यक्ति।

दल ‘बी’ की कार्रवाई (सांगानेर)

  • स्थान: कृष्णा विहार, श्रीराम की नांगल, सांगानेर।

  • जब्त: 77 गैस सिलेंडर, 1 पिकअप वाहन, 1 मोबाइल एवं सीसीटीवी डीवीआर।

दल ‘सी’ की कार्रवाई (प्रताप नगर अति संवेदनशील क्षेत्र)

  • स्थान: गंगानिवारा मैरिज गार्डन, एयरपोर्ट की दीवार के पास, प्रताप नगर।

  • जब्त: कुल 296 गैस सिलेंडर (घरेलू एवं वाणिज्यिक दोनों), 4 पिकअप वाहन, 1 रिफिलिंग मशीन, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे तथा सीसीटीवी डीवीआर सेट।

  • गिरफ्तार: 8 व्यक्ति।

एजेंसी की संलिप्तता और कानूनी कार्रवाई

  • एजेंसी की संलिप्तता: जांच के दौरान लक्ष्य इंडेन रामपुरिया जगतपुरा की गाड़ियों का मौके पर पाया जाना एजेंसी की संभावित संलिप्तता को दर्शाता है, जिसके संबंध में विस्तृत जांच कार्यालय स्तर पर जारी है।

  • कानूनी धाराएं: तीन अवैध गैस रिफिलिंग माफियाओं के विरुद्ध द्रवित पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत नामजद एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

सुरक्षा का गंभीर खतरा

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने बताया कि:

“ऐसे अवैध रिफिलिंग केंद्र बिना सुरक्षा मानकों के संचालित होते हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में बड़े हादसों की आशंका बनी रहती है। भारी मात्रा में गैस सिलेंडरों के खुले भंडारण से कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इन गतिविधियों को रोकने हेतु सख्त अभियान चलाया जा रहा है।”

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